➤ शास्त्री के 193 पद बैचवाइज आधार पर भरने के निर्देश
➤ शिक्षा विभाग ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी जानकारी
➤ योग्यता सुधार वाले उम्मीदवारों पर विचार को कोर्ट ने सही ठहराया
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शास्त्री के 193 पदों को बैचवाइज आधार पर भरने से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। शिक्षा विभाग ने अदालत को बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा पदों को जल्द भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
अदालत ने निर्देश दिए कि चल रही प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को समय पर लाभ मिल सके। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि 2013 से 2015 बैच के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर इन बैचों को प्राथमिकता दी जाए।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि योग्यता में सुधार करने वाले शास्त्री उम्मीदवारों को अवसर देने का निर्णय वर्ष 2016 में ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुरूप लिया गया था। इस फैसले में कहा गया था कि सुधारित डिग्री को सुधार वर्ष के बजाय प्रारंभिक पास वर्ष से माना जाएगा।
अदालत ने यह भी माना कि चूंकि विनोद कुमार शर्मा केस का निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, इसलिए सरकार व विभाग द्वारा योग्यता सुधार वाले उम्मीदवारों पर विचार करना विधिसंगत है। अदालत ने पूरी प्रक्रिया को नियमसम्मत बताते हुए इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा।



